नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- Delhi News: नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत ढहने के मामले में दिल्ली नगर निगम की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि निर्माण कार्य बिना अनुमति के कराया जा रहा था। भवन निर्माण के लिए निगम से कोई नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था और न ही भवन स्वामी या निर्माणकर्ता ने मंजूरी के लिए आवेदन किया था। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निगम ने पुरानी दिल्ली जोन के भवन विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियंता (जेई) अमन दलाल और सहायक अभियंता (एई) मोहम्मद नईम को निलंबित कर दिया है। यह भी पढ़ें- चावड़ी बाजार हादसे में MCD की बड़ी लापरवाही? पहले ही मिल गई थी अवैध निर्माण की जानकारीहादसे के समय छत ढहने की घटना निगम की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हादसे वाली इमारत की संपत्ति संख्या 4548 है। करीब 70 से 80 वर्ग गज ...