नई दिल्ली, जुलाई 7 -- Delhi News: नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के एक्स खाते को फिर से बहाल करने का आदेश दिया। इस खाते पर मई में रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने यह फैसला सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 21 जून को आयोजित नीट की पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों व अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होने से रोकने के लिए सीजेपी का सोशल मीडिया खाता प्रतिबंधित किया गया था। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि चूंकि नीट हो चुकी है, इसलिए सरकार की मुख्य चिंता अब प्रासंगिक नहीं रह गई है। यह भी पढ़ें- जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अभिजीत दीपके को दी सबसे बड़ी खुशी, खत्म हो गया CJP का बै...