नई दिल्ली, अक्टूबर 22 -- Delhi News: यहां की एक अदालत ने गुरुवार को बोर्स्टल स्कूल के अधीक्षक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नेडुम्बसेरी में हुई मिनी कूपर दुर्घटना के मुख्य आरोपी को केंद्रीय जेल भेजने की मांग की गई थी। इस दुर्घटना में तीन युवाओं की मौत हो गई थी। अंगमाली की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट संयुक्ता एम.के. ने काक्कनाड स्थित स्कूल अधीक्षक की याचिका खारिज कर दी। इस स्कूल में 18 से 21 वर्ष की आयु के कैदी रखे जाते हैं। अधीक्षक ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सुहैल को केंद्रीय जेल भेजने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि आरोपी के वहां रहने से सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने याचिका की जांच करने के बाद इसे खारिज कर दिया। इससे पहले, सुहैल को बोर्स्टल स्कूल में रखे जाने पर भी आलोचना हुई थी। 11 अक्टू...