नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- Delhi News: नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने 70 वर्षीय झुनझुनवाला की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दी। पीठ ने कहा, उनको नियमित और व्यवस्थित चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। अदालत ने झुनझुनवाला को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, झुनझुनवाला फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे एक अलग मामले में उन्हें एक जून को गिरफ्तार किया गया था और उस मामले में वह अभी हिरासत में हैं।अदालत ने कहा, झुनझुनवाला की अधिक उम्र के साथ रीढ़ की गंभी...