नई दिल्ली, अक्टूबर 19 -- Delhi News: - ईआरओ अगर संतुष्ट हैं तो अन्य दस्तावेजों से भी हो सकता है नोटिस का निस्तारण यह भी पढ़ें- झारखंड में वोटर लिस्ट में नाम हटाने के लिए 21,974 आपत्तियां दर्ज, SIR के तहत दावा-आपत्ति की प्रक्रिया जारी नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।अन्य दस्तावेजों से भी नोटिस का निस्तारण दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नो मैपिंग और तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाता निर्वाचन आयोग की ओर से तय 12 दस्तावेजों के अलावा अन्य कोई दस्तावेज जमा कराकर भी नोटिसों का निस्तारण करा सकेंगे।मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का कहना है कि अगर उस दस्तावेज से आपत्ति का समाधान हो रहा है और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) उससे संतुष्ट हैं तो वह दस्तावेज मान्य होगा। इसके आधार पर नोटिस का निस्तारण हो सकेगा। इस व्यवस्था...