नई दिल्ली, जुलाई 3 -- Delhi News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव (पीए) सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह मामला ज़मीन के एक संदिग्ध सौदे से जुड़ा है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने रॉय की अग्रिम जमानत याचिका को अपनी कोर्ट से हटाकर जस्टिस जय सेनगुप्ता की पीठ को भेज दिया, जिन्होंने पहले इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की थी। यह भी पढ़ें- Delhi News: हस्ताक्षर धोखाधड़ी मामले में अभिषेक बनर्जी को राहत यह भी पढ़ें- अवमानना मामले में ममता, अभिषेक बनर्जी हलफनामा दाखिल करें

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