नई दिल्ली, अक्टूबर 20 -- Delhi News: नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने निगम कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी आप पार्षद विजय कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्निग्धा सरवरिया की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मामला अभी जांच के बेहद शुरुआती और संवेदनशील चरण में है। आरोपों की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत का कोई अधिकार नहीं बनता है।यह मामला कल्याणपुरी निवासी दीपक की मौत से जुड़ा हुआ है। वह त्रिलोकपुरी के ब्लॉक एक व दो में नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। दीपक ने एक सितंबर 2026 की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी संगीता की शिकायत के आधार पर कल्याणपुरी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (खुदकुशी के लिए ...