देहरादून, अक्टूबर 30 -- Dehradun News: पोक्सो जज कुसुम शानी की अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिग सौतेली बेटी से बार-बार दुष्कर्म और मारपीट के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पोक्सो एक्ट में एक लाख रुपये और मारपीट की धारा में पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, जिसे अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य सरकार की योजना से पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के निर्देश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक अल्पना थापा ने बताया कि सात अगस्त 2023 की शाम कैंट थाना क्षेत्र निवासी महिला घरों में काम कर लौटी। तब उसने दूसरे पति को बेटी के साथ जबरदस्ती करते रंगे हाथ पकड़ा। नशे में धुत आरोपी ने छोटे बच्चों को चाउमीन लेने बाहर भेज दिया था। पीड़िता ने बताया कि सौते...