देहरादून, अक्टूबर 30 -- Dehradun News: नशीली दवाइयों की तस्करी के 12 साल पुराने मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट की जज मोनिका मित्तल की अदालत ने शुक्रवार को 70 वर्षीय अभियुक्त सूरज पाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सहसपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर निवासी दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि घटना छह जून 2014 की शाम करीब सात बजे की है। धारा चौकी के तत्कालीन दरोगा विकास रावत और कांस्टेबल संजय सिंह पथरियापीर पुल के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बाइक सवार सूरज पाल को रोककर वाहन के कागजात मांगे गए, जो वह नहीं दिखा सका। शक होने पर तलाशी लेने पर उसकी पैंट की दोनों जेबों और बा...