देहरादून, अगस्त 10 -- Dehradun News: ऋषिकेश में आठ साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने बीस साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने सोमवार दिए फैसले में दोषी पर कुल एक लाख रुपये जुर्माने भी लगाया है। वहीं पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई। दोषी अशोक ऋषिकेश में एक सार्वजनिक शौचालय में काम करता था और वहां शौच के लिए आने वाले लोगों से 10 रुपये शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी उसी की थी। घटना एक जुलाई 2025 की है। जब आठ वर्षीय मासूम बच्ची वहां शौच के लिए गई तो अशोक ने उसे बाथरूम में बंद कर उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची के शोर मचाने पर उसके पिता और भाई ने दरवाजा तोड़कर उसे बचाया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान...