दरभंगा, अक्टूबर 15 -- Darbhanga News: लहेरियासराय। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम के न्यायालय ने बुधवार को हत्या के मामले में सकतपुर थाना क्षेत्र के उजानगढ़ टोल निवासी दीपक कमती एवम गंगा कमती को दोषी करार देने के बाद दफा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 12 मई 2022 की रात 3:00 बजे दोनों अभियुक्तों ने गांव के ही पप्पू सहनी को आंगन में घुसकर छुरा मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता प्रभु सहनी ने सकतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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