दरभंगा, अगस्त 25 -- Darbhanga News: अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने सुनीता देवी की हत्या के आरोप में सोमवार को जाले थाना क्षेत्र के काजी बहेड़ा गांव के मो. शहनवाज को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थथदंड की सजा सुनाई है। मामले में विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बहस की। श्री कुमार के अनुसार 25 अगस्त 2024 को काजी बहेड़ा गांव में चार बजे सुबह में घर के बगल में स्थित बांसबाड़ी में इसी गांव की सुनीता देवी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना की प्राथमिकी मृतका की पूतोहू अहिल्या देवी के आवेदन पर जाले थाने में अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध दर्ज की गयी थी। अभियुक्त 29 अगस्त 2024 से ही न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहों ने गवाही दी।

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