दरभंगा, सितम्बर 30 -- Darbhanga News: लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय ने शराब पिलाकर जमीन लिखा लेने तथा हत्या कर देने के आरोप में बहेड़ी थाने में दर्ज प्राथमिकी की आरोपी शिवराम निवासी पिंकी देवी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। वहीं, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने गलत नीयत से नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में बिशनपुर थाने में दर्ज कांड के आरोपी जितेंद्र कुमार उर्फ जितेंद्र दास की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। इसी तरह के एक अन्य अपहरण मामले के आरोपी बहेड़ी थाने में दर्ज कांड के आरोपी सोनू मंडल की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है

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