दरभंगा, जुलाई 7 -- Darbhanga News: लहेरियासराय। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक आपराधिक मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्षों का कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने विश्वविद्यालय थाने में दर्ज मामले की सुनवाई पूरी कर पटना जिले के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के इसोपुर पुरानी मस्जिद निवासी मो. फरहान और लहियारचक, गनपुरा निवासी मो. नूर उर्फ लालबाबू को यह सजा सुनाई है। घटना 28 जून 2025 की है। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली मोड़ स्थित आर्यन डेवलपर्स में दो अपराधी मौजूद हैं। पुलिस ने वहां छापेमारी कर ऑफिस के टेबल के ड्रॉवर से एक देसी लोडेड पिस्तौ...