नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फर्जीवाड़े के जरिये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश पर सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी शिवाजी यादव को दोषी ठहराया है। अदालत ने पाया कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से एक फर्जी आधिकारिक पत्र तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था ताकि साल 2019 के उत्तर प्रदेश उप-चुनाव में खुद के लिए भाजपा का टिकट हासिल किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी की अदालत ने फैसले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465 और 471 के तहत दोषी करार दिया। मामले के अनुसार, 10 जून 2019 की तारीख वाले एक कथित पत्र में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से शिवाजी यादव को भाजपा का टिकट देने की सिफारिश की गई थी। जांच में यह पत्र पूरी तरह फर्जी पाया गया, जो प्रधानमंत्री क...
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