CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर SC ने लगाई रोक, किसी भी राज्य में ऐक्शन नहीं होगा
नई दिल्ली, जुलाई 28 -- पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले हुए छात्र प्रदर्शनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मंगलवार को चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने साफ कहा है कि दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देश के किसी भी राज्य में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों में हिरासत में लिए गए नाबालिगों को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया है।आपराधिक रिकॉर्ड वालों को नहीं मिलेगी राहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस पर लगे ज्यादती के आरोपों पर कहा कि प्रथम दृष्टया यह निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का मामला बनता है...
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