नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ केरल कांग्रेस के एक पोस्ट को लेकर मचे बवाल के बीच राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'चोरों के सरदार' और 'कमांडर इन थीफ' जैसी टिप्पणियों से जुड़ा है। SC ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत में चल रही मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया, "4 सप्ताह में जवाब दाखिल...