चित्रकूट, सितम्बर 24 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट राममणि पाठक की अदालत ने वैवाहिक कार्यक्रम में तांडव मचाने के मामले में दोषी डकैत बबुली गिरोह के सदस्य को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। गैंग सरगना बबुली कोल कई साल पहले पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि बीते 16 मई 2017 को लक्ष्मनपुर निवासी राजेन्द्र ने मानिकपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी दीपा की शादी 15 मई 2017 को थी। जिसमें हमीरपुर जिले के मल्हेटा गांव से बारात आई थी। शादी समारोह में चल रही रस्मों के दौरान दस्यु बबुली कोल व लवलेश कोल सात-आठ बदमाशों के साथ पहु...