चित्रकूट, सितम्बर 3 -- Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी पांच लोगों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी को 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बीते तीन अगस्त 2012 को कर्वी कोतवाली क्षेत्र के तरौंहा के छिपटहरी मोहल्ला निवासी मेहदी हसन ने तहरीर देकर सगे भाइयों मो रिजवान उर्फ हीरो, मो शेरु, मो रेयान, मो रेहान व इरफान उर्फ रानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि सरकारी हैंडपंप में पानी भरने के विवाद को लेकर इन सभी ने घर में घुसकर लाठी डंडो से मारपीट की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने सभी को दोष सिद्ध करार देते ...