Chitrakoot News: कोषागार घोटाले में नामजद दो पेंशनरों की अग्रिम जमानत खारिज
चित्रकूट, अगस्त 26 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने कोषागार घोटाले में नामजद आरोपित दो पेंशनरों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के सिकरी निवासी पेंशनर राधेश्याम पांडेय के खाते में बिचौलिया व कोषागारकर्मियों की मिलीभगत से 363475 रुपये का अनियमित भुगतान किया गया। उसके खाते में मौजूदा समय पर 411609 रुपये उपलब्ध है। हन्ना विनयका निवासी पेंशनर ललिता देवी के खाते में भी 13 जनवरी व 31 जनवरी 2025 को 1371168 रुपये का गलत भुगतान कोषागार से किया गया है। दोनो ने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.