चित्रकूट, अगस्त 24 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने कोषागार घोटाले में दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि राजापुर थाने के भंभेट निवासी राज कुमारी का नाम विवेचना के दौरान सामने आया था। उसके खाते में एक जुलाई 2023 से 27 जनवरी 2025 के बीच चार बार में 1934932 रुपये की धनराशि का लेनदेन हुआ है। इसी तरह मऊ के यमुना रोड निवासी पेंशनर बेलाकली के खाते में बिचौलिया व कोषागारकर्मियों मिलीभगत से 20 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2024 तक सात बार में 1560264 रुपये की धनराशि कोषागार से अनियमित तरीके से आहरित की गई। यह भी पढ़ें- Chitrakoot News: 100 फीट गहरे कुआं में गिरे युवक को सुरक्षित निकाला दोनो ने जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आव...