चित्रकूट, अक्टूबर 23 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर छेड़खानी करने के मामले में दोषी को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने बताया कि भरतकूप थाना क्षेत्र की वादिया ने थाने में 15 मई 2025 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि बंधू निवासी दुगवां ने उसकी नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके साथ छेडखानी की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीओ सिटी ने विवेचना कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओ की दलीलें सुनने के बाद दोषसिद्ध बंधू को सजा...