चित्रकूट, अगस्त 10 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट राहुल मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी राजेश उर्फ अशोक यादव निवासी अतरसुई थाना राजापुर को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने प्रभावी बहस की।

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