चित्रकूट, जुलाई 14 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। जेएम द्वितीय अभिनव दुबे की अदालत ने आबकारी अधिनियम में दोषी राजबहादुर पटेल निवासी लोधौआ मजरा कोटा कंदैला थाना मानिकपुर को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने प्रभावी बहस की। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस एक्ट में दोषी का सजा के साथ जुर्माना

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