चतरा, अगस्त 11 -- Chatra News: मयूरहंड प्रतिनिधि मयूरहंड पैक्स चुनाव को न्यायालय ने अवैध घोषित कर रद्द कर दिया है। मयूरहंड में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 26 अगस्त 2025 को चुनाव करवाया गया था। इसको लेकर पूर्व पैक्स अध्यक्ष बीरबल साव और सदस्य जगरनाथ साव ने चुनाव को लेकर न्यायालय का दरवाजा थकथकाया था। 7 अगस्त को न्यायालय ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि पैक्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए किए गए विशेष आम सभा अवैध था। नव निर्वाचित अध्यक्ष और उनके पत्नी दोनों सदस्य है। मयूरहंड पैक्स के प्रबंधनकारिणी का निर्वाचन गलत मतदाता सूची के आधार पर कराया गया है। ऐसे स्थिति में मयूरहंड पैक्स के प्रबंधनकारिणी के गठन हेतु संपन्न प्रयोजनार्थ विशेष आम सभा को अवैध घोषित करते हुए रद्द किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...