चतरा, जुलाई 11 -- Chatra News: चतरा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शहजाद मोहम्मद शहजाद की अदालत में भाजपा नेता काली यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्र मुकेश कुमार भोक्ता भी उपस्थित थे। बताते चले की पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अधिनियम के तहत काली यादव के विरुद्ध सदर थाना कांड संख्या 338/ 2024 दिनांक 1 नवंबर 2024 को दर्ज हुआ था। जो की पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्र मुकेश कुमार भोक्ता के द्वारा दर्ज कराया गया था। दर्ज प्राथमिक में आरोप लगाया गया था कि काली यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके व उनके पिता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया।

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