चतरा, सितम्बर 30 -- Chatra News: चतरा, विधि संवाददाता। पोक्सो स्पेशल न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने पोक्सो केस के अभियुक्त प्रमोद शाह पिता लेरु साव को 20 वर्ष का कठिन करवावास की सजा सुनाई है, साथ में 50 हजार रूप्ये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल अधिक सजा भुगतना होगा। वहीं इसी केस से संबंधित अभियुक्त संजू देवी को 8 साल का कठिन कारावास और 40 हजार रूप्ये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अधिक सजा भुगतना होगा। इस मामले में लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस केस में सभी आठ गवाहों की गवाही कराई गई। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा जिससे अभियुक्त को सजा मिली। यह मामला सिमरिया थाना कांड संख्या 68, 2016 से संबंधित है। जो दिनांक 15 अप्रैल 2016 को पीडिता के द्वारा दर्...