चतरा, जुलाई 29 -- Chatra News: चतरा विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस केस के अभियुक्त राजू साव को 17 साल का कठिन कारावावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल का अधिक सजा भुगतना होगा। राजू साव चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव का रहने वाला है। इस केस के प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला कुंदा थाना कांड संख्या 43 /2021 दिनांक 13 अगस्त 2021 का है। इस केस में कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई। यह भी पढ़ें- गांजा बेचने वाले को मिली चार वर्ष की सजा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजु साव के घर में 545 किलोग्राम डोडा छुपा कर रखा गया है। इसके बाद पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई क...