चतरा, जुलाई 21 -- Chatra News: चतरा विधि संवाददाता स्पेशल न्यायालय एन आई एक्ट प्रशांत सिंह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा चेक बाउंस के मामले में आरोपी सत्येंद्र कुमार पिता स्वर्गीय बच्चू प्रसाद नगंमा मोहल्ला सदर चतरा के रहने वाले को 1 वर्ष की सजा सुनाई है। इस केस के परिवादी रंजीत कुमार साहू पिता दशरथ साहू ग्राम सेंरगदाग थाना सिमरिया ने अभियुक्त पर आरोप लगाया है की जमीन खरीद बिक्री को लेकर दोनों के बीच एक एकरारनामा बनाया गया था। एकरारनामा के आधार पर परिवादी ने ढाई लाख रुपये का चेक अभियुक्त को दिया था। अभियुक्त के द्वारा समय पर रुपया नहीं दिए जाने और उसके ऐवज में जमीन भी नहीं दिए जाने के कारण यह मुकदमा उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया गया। जिसका परिवार पत्र संख्या 931 /2024 था।

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