चतरा, अक्टूबर 15 -- Chatra News: चतरा, विधि संवाददाता। स्पेशल जज पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने पोक्सो केस में बिहारी साव, ग्राम लेंबुआ, थाना टंडवा निवासी को 12 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस केस के लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव तथा उनके सहयोगी अधिवक्ता आदित्य यादव ने बताया कि यह मामला टंडवा थाने में एक नवंबर 2024 का है।जानकारी के अनुसार, घटना के दिन पीड़िता मेला देखने ग्राम लेंबुआ गई थी। मेला देखकर लौटने के दौरान दोषी उसे जबरदस्ती अपने अर्द्धनिर्मित मकान में ले गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में अभियोजक ने बताया कि घटना से एक साल पहले पीड़िता जब शौच के लिए बाहर गई थी, तब दोषी ने उसका वीडियो बना लिया था। यह भी पढ़ें- Ambedkar Nagar News: दुराचार में दोषी शिक्षक ...