चतरा, अक्टूबर 3 -- Chatra News: चतरा संवाददाता सिविल जज सीनियर डिवीजन चतुर्थ एसएस टिर्की की अदालत में संजीत कुमार के द्वारा दाखिल ओरिजिनल सूट वाद संख्या 52/2019 का फैसला वादी के पक्ष में सुनाया है। इस वाद के अधिवक्ता विद्यानंद कुमार सिंह ने बताया की यह वाद 2019 में संजीत कुमार के द्वारा श्रीराम खंडेलवाल के विरुद्ध दाखिल किया गया था। उक्त भूमि चतरा चौक के पास श्रीराम खंडेलवाल की भूमि थी। जिसे बेचने हेतु अपनी मां द्रोपती देवी से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर श्रीराम खंडेलवाल ने बेचने हेतु वादी संजीत कुमार से तय किया और पैसा प्राप्त कर संजीत कुमार के पक्ष में एक एकरारनामा बना दिया था। तथा संजीत कुमार के द्वारा बार-बार समय अवधि के अंतर्गत विक्रय पत्र करने को कहने पर श्रीराम खंडेलवाल के द्वारा बार-बार टाल मटोल करने के बाद वादी संजीत कुमार ने न्यायालय क...