Chatra News: गांजा तस्कर पिता-पुत्र को मिली चार वर्ष की सजा
चतरा, अगस्त 27 -- Chatra News: चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। इसमें रवि कुमार एवं प्रदीप राम को 4-4 वर्ष की सजा और 50-50 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। दोनों अभियुक्त रिश्ते में बाप बेटे हैं। इस केस के प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह दोनों प्रतापपुर थाना कांड संख्या 167/2020 के अभियुक्त हैं। यह घटना दिनांक 4 अगस्त 2020 को समय करीब 7 बजे का है। अभियुक्तों पर आरोप है की घटना के दिन पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर प्रतापपुर थाना के गुड़िया मोड़ पक्की सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अभियुक्त को पकड़ा गया था। यह भी पढ़ें- Bagaha News: गांजा की तस्करी में एक को हुई 1...
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