छपरा, अक्टूबर 15 -- Chapra News: छपरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में शिक्षकों के वेतन और प्रतिनियुक्ति विवाद पर पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए दो मामलों में तत्काल वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। भुगतान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। सुनवाई में शिक्षकों ने दलील दी कि पूर्व में दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश के बावजूद उनका वेतन रोक दिया गया। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं करने और भुगतान बिल नहीं मिलने का तर्क दिया। अदालत ने प्रथमदृष्टया समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की आवश्यकता पर जोर दिया।इससे पहले एक सितंबर को हाईकोर्ट ने डॉ. रवि प्रकाश बबलू तथा प्रो. रवी...