छपरा, अक्टूबर 23 -- पटाखा बिक्री और आतिशबाजी के लिए प्रशासन के निर्देश Chapra News: एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानों की नहीं मिलेगी अनुमति, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश पटाखे चलाने के लिए रात आठ से दस बजे तक का समय निर्धारित छपरा, नगर प्रतिनिधि। दीपावली और छठ पर्व के दौरान पटाखों के धारण व विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने विस्फोटक नियमावली और न्यायालयों के निर्देशों के अनुरूप पटाखों की बिक्री, भंडारण और आतिशबाजी के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत इच्छुक पात्र आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी अनुज्ञप्ति लेनी होगी। एक अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शीर्ष में 500 रुपये का चालान जमा करना अनिवार्...