छपरा, अक्टूबर 26 -- मारपीट मामले में दो अभियुक्तों को सजा Chapra News: अदालत ने दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपित बरी छपरा, नगर प्रतिनिधि। गड़खा थाना क्षेत्र के माधोपुर में मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में सोमवार को अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 श्रीकांत सिंह की अदालत ने रामानंद महतो और अग्नू महतो को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 307 के तहत तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने भादवि की धारा 325 के तहत भी दोनों अभियुक्तों को दो-दो साल की सजा सुनाई। इस धारा में 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छ...