छपरा, सितम्बर 30 -- Chapra News: दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगा जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा छपरा, नगर प्रतिनिधि। गैर इरादतन हत्या के करीब 23 साल पुराने मामले में छपरा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मोहम्मद फजलुल बारी ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में मकेर थाना क्षेत्र के बथुई गांव निवासी वकील सिंह, विजय सिंह, शंभू सिंह, मुन्ना सिंह, दीपक सिंह और महंत सिंह उर्फ महेश सिंह शामिल हैं।

मामले का विवरण न्यायालय ने सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 पार्ट- एक के तहत सजा सुनाई। मामले में मकेर थाना क्षेत्...