चम्पावत, जुलाई 11 -- Champawat News: चम्पावत। अदालत ने एक स्कूल बस चालक को लापरवाही से वाहन चलाने पर एक साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। मिली जानकारी के अनुसार चंदनी बनबसा निवासी कमलापति जोशी ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें कहा गया कि नौ नवंबर 2023 को उनका नाती धीरज जोशी साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान आर्मी सिग्नल के पास चालक गणेश चंद ने स्कूल बस से धीरज जोशी को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी चालक को सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- स्कूल बस चालक को एक साल की सजा

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...