चम्पावत, अक्टूबर 3 -- Champawat News: चम्पावत। अदालत ने धमकी देने के मामले में चार आरोपियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह का साधारण कारावास होगा। मिली जानकारी के अनुसार लोहाघाट निवासी एक पीड़िता ने 19 दिसंबर 2024 को कमरा खाली कराने को लेकर लोहाघाट निवासी अमित साह, सुमित गड़कोटी, संदीप सिंह और राजदीप शाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 79, 115(2), 329(4), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम निहारिका मित्तल गुप्ता ने 351(2) के तहत जुर्माना लगाया। हालांकि अदालत ने अन्य धाराओं में चारों लोगों को दोषमुक्त किया।

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