चम्पावत, जुलाई 31 -- Champawat News: सतीश जोशी, चम्पावत। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में नगर क्षेत्र में पालतू श्वान पशुओं के अनिवार्य पंजीकरण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। पालिकाध्यक्ष प्रेमा पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्वान पशुओं के पंजीकरण सहित कई अन्य प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किए गए। बैठक में पालतू श्वान पशुओं के पंजीकरण एवं नियमन के लिए प्रस्तावित श्वान पशु उपविधि 2026 के आलेख पर जनसामान्य से सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रण हेतु प्रकाशन पर चर्चा की गयी। प्रस्तावित उपविधियों में मुख्यत तीन माह अथवा इससे अधिक आयु के श्वान पशु के पालक को श्वान को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात 31 मार्च तक वैध रहेगा तथा अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु श्वान पशु के पंजीकरण का नवनीकरण किया जाना ह...