चम्पावत, जुलाई 9 -- Champawat News: चम्पावत। अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। जानकारी के अनुसार, 13 अक्तूबर 2022 को लोहाघाट के टूणा गांव में भुवन राय ने लीलावती देवी पर बड़ियाठ से हमला कर दिया था। इलाज के दौरान 18 अक्तूबर को लीलावती देवी की मौत हो गई थी। आरोपी भुवन के खिलाफ लोहाघाट थाने में मामला दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी भुवन राय को सजा सुनाई।

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