चम्पावत, जुलाई 3 -- Champawat News: चम्पावत। अदालत ने गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को दोषमुक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 में चम्पावत निवासी मुकेश कलखुड़िया ने बिरगुल निवासी लक्ष्मी दत्त के खिलाफ कोतवाली में बीएनएस की धारा 504 और 506 में मामला दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल गोयल ने आरोपी लक्ष्मी दत्त को दोष मुक्त कर दिया।

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