चक्रधरपुर, अक्टूबर 15 -- Chakradharpur News: चक्रधरपुर। गांजा तस्करी के मामले में चक्रधरपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को आरोपी मुकेश साव को एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(II)(A) के तहत दोषी ठहराया गया। पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 140/2019 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। दो अक्टूबर 2019 को दिवा गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मुकेश साव गांजा की खरीद-बिक्री करता है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी के गुमटी से कुल 44 पैकेट अवैध गांजा बरामद किया था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र...