चक्रधरपुर, अक्टूबर 16 -- Chakradharpur News: चक्रधरपुर, संवाददाता। व्यवहार न्यायालय चक्रधरपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत ने गांजा रखने और बेचने के मामले में आरोपी मुकेश साव को एक साल की सजा सुनाई है। बुधवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी चक्रधरपुर नगर परिषद के पीछे स्थित आदर्श कॉलोनी का निवासी है। मामला 2 अक्तूबर 2019 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चक्रधरपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी गोपीनाथ तिवारी पुलिस बल के साथ पवन चौक के पास मौजूद थे। यह भी पढ़ें- Chakradharpur News: चक्रधरपुर में गांजा तस्करी के आरोपी को एक साल की सजा इसी दौरान सुबह करीब 10.20 बजे उन्हें गुप्त सूचना मिली कि चेकनाका के पा...