चाईबासा, सितम्बर 1 -- Chaibasa News: चाईबासा। साइबर ठगी के एक मामले में सीजेएम की अदालत ने दो लोगों को चार-चार साल की सजा सुनाई है और 71 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालो में गिरिडीह निवासी अनिकेत कुमार मिश्रा और छोटू मंडल शामिल हैं। उक्त दोनों के खिलाफ 2023 में पुलिस अवसर निरीक्षक पुनु कुमार यादव द्वारा सदर थाना में मामला दर्ज किया गया था। गुप्ता सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। दोनों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल किया था। आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजाचाईबासा। आर्म्स एक्ट मामले में मुफस्सिल थाना अंतर्गत भुता साली गुटू निवासी मारकंडेय सिंह कुंटिया को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 16 जून 2023 को मुफस्सिल थाना के त...