चाईबासा, अक्टूबर 8 -- Chaibasa News: चाईबासा। सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण शुरुआती समय में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री-सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना (पीएम राहत) लागू की गई है। योजना के तहत पात्र दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम सात दिनों तक प्रति व्यक्ति 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।पश्चिमी सिंहभूम के जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन से हुई दुर्घटना के पात्र पीड़ितों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पीड़ित या उसके परिजनों को उपचार के लिए तत्काल राशि की व्यवस्था नहीं करनी होगी।उन्होंने बताया कि योजना में दुर्घटना के...