चाईबासा, अगस्त 5 -- Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चाईबासा ने बीमा दावा लंबे समय तक लंबित रखने को सेवा में कमी मानते हुए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक किसान की पत्नी को 5 लाख रुपये बीमा राशि, 1 लाख रुपये मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के मुआवजे तथा 50 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह एवं महिला सदस्य देवश्री चौधरी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये बीमा राशि, 1 लाख रुपये मुआवजा तथा दोनों विपक्षी पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से 50 हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर पूरी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। आयोग ने यह भी माना कि बीमा द...