चाईबासा, जुलाई 9 -- Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। छोटे भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में बड़े भाई मंझारी थाना अंतर्गत पूर्णिया संकोसाइ गांव निवासी डूबलिया सवैयां को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर की अदालत ने 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 18 सितम्बर 2023को लक्ष्मी सवैयां के बयान पर मंझारी थाना में मामला दर्ज किया गया था। यह भी पढ़ें- Pratapgarh Kunda News: जानलेवा हमले में पांच सगे भाई सहित सात दोषियों को तीन साल की कैद घटना का विवरण दर्ज मामले में बताया गया था कि 13 सितम्बर 2023 को लक्ष्मी सवैयां का पति पूर्ण चंद्र सवैयां धनरोपनी के लिए आड़ी काट रहा था। उसी समय उसका बड़ा भाई डूबलिया सिवैयां पत्नी के साथ आया और गाली गलौज करते हुए उसका विरोध करने लगा। उस समय पूर्ण चंद सव...