चाईबासा, जुलाई 9 -- Chaibasa News: गुवा। किरीबुरू थाना क्षेत्र में नाबालिग को मोटरसाइकिल चलाने के लिए देना वाहन मालिक को भारी पड़ गया। मुर्गापाड़ा निवासी निरंजन दास ने 7 जुलाई को अपने 15 वर्षीय पड़ोसी किशोर को मोटरसाइकिल दी थी। केंद्रीय विद्यालय, मेघाहातुबुरु के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने किशोर को रोककर उसकी उम्र नाबालिग पाई। इसके बाद पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A(2) के तहत मामला दर्ज कर 25 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का नोटिस जारी किया। पुलिस ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन मालिक भी जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे मामलों में जुर्माने के साथ तीन वर्ष तक की सजा और वाहन का पंजीकरण निलंबित करने का भी प्रावधान है। पुलिस ने लोगों से नाबालिगों को वाह...