नई दिल्ली, अगस्त 18 -- CGHS New Rule: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी सीजीएचएस (CGHS) के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए अपडेट है। सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए 3,000 रुपये वाली शर्त को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनर या CGHS लाभार्थी हैं, तो डॉक्टर से टेस्ट लिखवाने के बाद सीधे किसी भी अस्पताल में जांच कराने की गलती न करें। गलत जगह टेस्ट कराने या जरूरी रेफरल न लेने पर आपका मेडिकल रीइम्बर्समेंट क्लेम अटक सकता है। दरअसल, 3,000 रुपये की रकम रीइम्बर्समेंट की अधिकतम सीमा नहीं है, बल्कि यह तय करने में अहम भूमिका निभाती है कि टेस्ट कहां कराया जा सकता है। और उसके लिए CGHS रेफरल या पहले से अनुमति की जरूरत होगी या नहीं। अब सीजीएचएस ने फॉलो-अप कंसल्टेशन, मेडिकल टेस्ट और रेफरल इलाज के कई...