नई दिल्ली।, अक्टूबर 2 -- Gyanesh Kumar News: सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून का जिक्र था। यचिका में इससे जुड़े एक मामले को संविधान पीठ को भेजने के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के पास जाने को कहा। आपको बता दें कि यह याचिका नमन श्रेष्ठ द्वारा दायर की गई थी। नमन श्रेष्ठ उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने CEC और EC (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती दी है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने इस याचिका का जिक्र किया। जस्टिस दत्ता ने शंकरनारायणन से कहा कि...